OPS-NPS: केंद्र ने खत्म किया एनपीएस और ओपीएस का ये अंतर, वित्त मंत्रालय ने इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए जारी किया आदेश
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 18 दिसंबर, 2023 को एक आदेश जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) के बीच एक अंतर को खत्म कर दिया गया है। यह अंतर विकलांगता पेंशन और फैमिली पेंशन के मामले में पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) नंबर से संबंधित था।
इससे पहले, NPS में इनवेलिड यानी विकलांगता पेंशन और फैमिली पेंशन के मामले में जो पीपीओ नंबर जारी होता था, उसे ‘N’ सीरिज के तहत जारी किया जाता था। वहीं, OPS में इनवेलिड यानी विकलांगता पेंशन और फैमिली पेंशन के मामले में जो पीपीओ नंबर जारी होता था, उसे ‘O’ सीरिज के तहत जारी किया जाता था।
नए आदेश के अनुसार, अब दोनों योजनाओं में इनवेलिड यानी विकलांगता पेंशन और फैमिली पेंशन के मामले में पीपीओ नंबर एक ही होगा, जिसे ‘N’ सीरिज के तहत जारी किया जाएगा।
यह आदेश उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, जो 1 अप्रैल, 2004 के बाद से सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं।
इस आदेश के जारी होने से NPS में शामिल कर्मचारियों को विकलांगता पेंशन और फैमिली पेंशन प्राप्त करने में आसानी होगी। इसके अलावा, यह कर्मचारियों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करेगा।
इस लेख मे क्या क्या है जानें।…………
वित्त मंत्रालय के आदेश में क्या कहा गया है?
वित्त मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि, “1 अप्रैल, 2004 के बाद से सरकारी सेवा में शामिल हुए सभी कर्मचारियों के लिए, इनवेलिड यानी विकलांगता पेंशन और फैमिली पेंशन के मामले में पीपीओ नंबर एक ही होगा, जिसे ‘N’ सीरिज के तहत जारी किया जाएगा।”
आदेश में यह भी कहा गया है कि, “यह आदेश 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगा।”
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इस आदेश से क्या होगा फायदा?
इस आदेश से NPS में शामिल कर्मचारियों को विकलांगता पेंशन और फैमिली पेंशन प्राप्त करने में आसानी होगी। इसके अलावा, यह कर्मचारियों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करेगा।
यह आदेश क्यों जारी किया गया?
इस आदेश को जारी करने का उद्देश्य NPS और OPS के बीच समानता और न्याय सुनिश्चित करना है। इससे पहले, NPS और OPS में इनवेलिड यानी विकलांगता पेंशन और फैमिली पेंशन के मामले में पीपीओ नंबर अलग-अलग होते थे। इससे कर्मचारियों को परेशानी होती थी।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय, द्वारा 18 दिसंबर, 2023 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में यह बात कही गई है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया गया है।
यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी। इस अधिसूचना के अनुसार, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत पेंशन/फैमिली पेंशन की प्रक्रिया अब केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तहत पूरी होगी।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के प्रमुख प्रावधान
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:
पेंशन के लिए पात्रता:
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- किसी सरकारी कर्मचारी, जो पेंशनयोग्य प्रतिष्ठान में दिनांक 31.12.2003 या उससे पूर्व नियुक्त हुआ है और सरकारी सेवा से 10 वर्ष या अधिक की अर्हक सेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्त होता है, तो वह पेंशन के लिए पात्र है।
- किसी सरकारी कर्मचारी, जो पेंशनयोग्य प्रतिष्ठान में दिनांक 31.12.2003 या उससे पूर्व नियुक्त हुआ है और सरकारी सेवा से 10 वर्ष से कम की अर्हक सेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्त होता है, तो वह सेवानिवृत्ति उपदान के लिए पात्र है
पेंशन की गणना:
- पेंशन की गणना सेवा के दौरान प्राप्त परिलब्धियों के औसत के आधार पर की जाएगी।
- पेंशन की न्यूनतम राशि
पेंशन की पात्रता में छूट:
- किसी सरकारी कर्मचारी को यदि 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले ही सेवा से निकाल दिया जाता है, तो वह भी पेंशन के लिए पात्र होगा, यदि उसने 5 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है।
- किसी सरकारी कर्मचारी को यदि 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले ही सेवा से निकाल दिया जाता है, और उसे 5 वर्ष की अर्हक सेवा भी पूरी नहीं हुई है, तो वह भी सेवानिवृत्ति उपदान के लिए पात्र होगा।
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Ops पेंशन की अन्य विशेषताएं:
- पेंशन की राशि को संशोधित किया जा सकता है।
- पेंशन की राशि को बढ़ाया जा सकता है।
- पेंशन की राशि को कम किया जा सकता है।
Ops पेंशन की समाप्ति:
- पेंशन की समाप्ति सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर हो सकती है।
- पेंशन की समाप्ति सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर हो सकती है।
- पेंशन की समाप्ति सरकारी कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी पर हो सकती है।
निष्कर्ष
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधिसूचित होने से केंद्रीय सिविल सेवा के कर्मचारियों और उनके परिवारों को पेंशन और अन्य लाभों के संबंध में नई व्यवस्था मिलेगी।
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